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शराब माफियाओं पर कानून का कड़ा प्रहार: मुंगेर में दो तस्करों को 5-5 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

न्यूज अंग दस्तक | मुंगेर

बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले अपराधियों के खिलाफ मुंगेर की अदालत ने एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। शराब की तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), नितेश कुमार की अदालत ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 09 सितंबर 2021 का है, जब कोतवाली थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राकेश रंजन झा को गुप्त सूचना मिली थी। शीतला मंदिर के पास पुलिस ने एक मालवाहक वाहन (रजिस्ट्रेशन नंबर- BR08G5265) को रोका। जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो पुलिस के होश उड़ गए। भूसे (पुआल) के नीचे छिपाकर 10 सफेद बोरों में 1500 बोतल देशी शराब (कुल 450 लीटर ‘कैप्टन 60’) ले जाई जा रही थी।

मौके से पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था:
लालू यादव, पिता- स्व. देवी यादव (लालदरवाजा, मुंगेर)।
पिंटू कुमार पासवान, पिता- निर्मल पासवान (छोटी केलावाड़ी, मुंगेर)।

कोर्ट का कड़ा रुख और जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक पीयूष कुमार और अपर विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। अदालत ने धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के तहत दोनों को दोषी पाया।
सजा का विवरण:
दोनों दोषियों को 5-5 साल की जेल।
प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का भारी जुर्माना।
जुर्माना न भरने की स्थिति में 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अपराधियों में खौफ
इस फैसले के बाद शराब के अवैध धंधे में संलिप्त अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट का यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि कानून की नजर से बचना नामुमकिन है।

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