Homeदेश - विदेशसावधान: दिल्ली में 'प्रदूषण आपातकाल', नियम तोड़ा तो कटेगा भारी चालान!

सावधान: दिल्ली में ‘प्रदूषण आपातकाल’, नियम तोड़ा तो कटेगा भारी चालान!

न्यूज अंग दस्तक | नेशनल डेस्क

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में हवा की गुणवत्ता ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने आज से ‘नो BS-6, नो एंट्री’ का सख्त फरमान जारी कर दिया है। अगर आप आज दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

दिल्ली NCR में धुंध के बीच रेंगते वाहन

बाहरी वाहनों के लिए बंद हुए रास्ते
बढ़ते एक्यूआई (AQI) को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले गैर-बीएस-6 (non-BS6) निजी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल BS-6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और CNG गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही है।
‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति लागू
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब पेट्रोल पंपों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर तैनात कर्मचारी हर वाहन का सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आम जनता के लिए जरूरी सलाह
प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां पहले से ही लागू हैं, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक है।
विशेष नोट: यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन के इंजन मानक (BS-6) और PUC की वैधता जरूर जांच लें, अन्यथा आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी को सीमा से ही वापस लौटा दिया जाएगा।

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