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मुंगेर में शराब तस्करों पर कानून का प्रहार: जमालपुर का ‘शराब माफिया’ दोषी करार, कल होगा किस्मत का फैसला!

न्यूज अंग दस्तक | मुंगेर

बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारते हुए मुंगेर न्यायालय ने एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को माननीय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-I) रुम्पा कुमारी की अदालत ने जमालपुर थाना क्षेत्र के एक शराब तस्कर को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम-2018 की संगीन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

क्या था मामला?
यह मामला 3 अगस्त 2021 का है, जब जमालपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर संतोष कुमार (पिता- अरविन्द बिन्द, निवासी- सदर बाजार गली नंबर-2, मोहनपुर) को दबोचा था। पुलिस ने अभियुक्त के पास से ‘ऑफिसर च्वाईस’ ब्रांड की 180 एमएल वाली 5 पैकेट अंग्रेजी शराब बरामद की थी। पुलिसिया कार्रवाई में कुल 900 एमएल अवैध शराब जब्त की गई थी, जिसके बाद अभियुक्त को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था।

अभियोजन की जोरदार दलीलें
न्यायालय में चली लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह एवं अपर विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। सरकारी वकीलों ने अपनी आक्रामक दलीलों से यह साबित कर दिया कि अभियुक्त समाज में जहर घोलने के अवैध कारोबार में संलिप्त था।
कल सुनाया जाएगा सजा का ऐलान
अदालत ने साक्ष्यों को सही पाते हुए संतोष कुमार को दोषी माना है। अब सबकी नजरें मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 पर टिकी हैं, जब माननीय न्यायालय सजा के बिंदु पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। कानून के जानकारों का मानना है कि इस मामले में सख्त सजा मिलने से शराब माफियाओं के बीच कड़ा संदेश जाएगा।
जमालपुर और मुंगेर के गलियारों में इस फैसले की चर्चा तेज है। पुलिस प्रशासन इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है, जिससे आने वाले समय में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।

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